संसद में हुई राहुल गांधी की वापसी
संसद में हुई राहुल गांधी की वापसी। लोकसभा सचिवालय ने जारी की सदस्यता बहाली की अधिसूचना । मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी । 134 दिन बाद केस में राहुल गांधी की सजा पर scने रोक लगा दी थी । लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई ।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया था। इसी के साथ उनके संसद बहाली का रास्ता साफ हो गया था 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे । राहुल ने सन 2019 में दिया था बयान । राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलाल में 23 अप्रैल 2019 को चुनाव रैली में कहा था नीरव मोदी ललित मोदी नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है ।
सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व पूर्णेश मंत्री मोदी ने उसके खिलाफ धारा 499 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए पूरे समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है